नियम एवं शर्तें
कार्य- हमारे द्वारा रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहुँ के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सर्वेयर/गुणवत्ता निरीक्षक नियोजित करने के लिए आवेदकों के पंजीयन किये जा रहे हैं चयनित किए गए आवेदकों को आउटसोर्स के माध्यम से सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. एवं म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में रबी विपणन वर्ष 2026-27 में (लगभग 2 माह के लिए) समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहुँ के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सर्वेयर के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
योग्यता- आवेदनकर्ता को निम्न दो योग्यता/पात्रता मापदंडो में से किसी एक को पूरा करना आवश्यक होगाः-
आवेदक को बी.एस.एसी.एग्रीकल्चर में स्नातक होना अनिवार्य होगा।
या
आवेदक यदि बी.एस.सी. एग्रीकल्चर के अलावा किसी अन्य विषय में स्नातक है तो किसी 2 विपणन वर्ष में सर्वेयर के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। (अलग-अलग वर्ष के 2 कार्यानुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होगें)
कार्य की समयावधिः- रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए खरीदी/उपार्जन का समय जो शासन द्वारा निर्धारित किया जायेगा । (लगभग 2 माह)
अन्य शर्तें
आवेदक को निर्धारित आवेदन के साथ पंजीयन शुल्क राशि रू. 1200 पोर्टल पर उपलब्ध विकल्प के माध्यम से जमा कराना होगा, उक्त राशि किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगी। पंजीयन के बाद आवेदक का चयन योग्यता/दस्तावेजों की पात्रता/साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा जो किसी भी फोरम में चुनौती योग्य नहीं होगा। आवेदक का चयन रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए (खरीदी/उपार्जन का समय जो शासन द्वारा निर्धारित रहेगा) होगा तथा नियोक्ता द्वारा बताये गये स्थान पर कार्य करना होगा। आवेदन के साथ पात्रता संबंधी दस्तावेज अंकसूची/डिग्री/अनुभव प्रमाण-पत्र मूल से अपलोड करना होगा तथा साक्षात्कार के पूर्व सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने पर तथा सही पाये जाने पर ही उम्मीद्वार का चयन किया जायेगा किसी भी दस्तावेज की छायाप्रति मान्य नहीं होगी।
नियोक्ता/सहकारी संस्था/शासकीय विभाग द्वारा जिन्हें पूर्व में अपात्र कर ब्लेकलिस्टेड कर दिया गया है उनका चयन नहीं किया जायेगा और उनके द्वारा किया गया आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा एवं उनकी पंजीयन राशि वापसी योग्य नहीं होगी।
चयनित आवेदकों को जिस खरीदी/भण्डारण केन्द्र पर पदस्थ किया जाएगा, उस स्थान पर ईमानदारी से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों अनुसार ही स्कंध की जांच कर उसे पास या फेल करना होगा, पदस्थी स्थल पर यदि निम्न स्तर का स्कंध पाया जाता है तो आवेदक उसका पूर्णतः जवाबदार होगा कम्पनी को ऐसी स्थिति में आवेदक के विरूद्ध किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही करने तथा हानि/क्षति की प्रतिपूर्ति करने का पूर्ण अधिकार होगा।
चयनित आवेदकों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर बिना सूचना के नियोक्ता द्वारा कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।
कैंसलेशन एण्ड रिफंड पालिसी
आवेदक द्वारा ऑनलाईन पंजीयन तथा पंजीयन शुल्क जमा करने पश्चात कम्पनी चयन के लिए बाध्य नहीं है । आवेदक की योग्यता/दस्तावेजों की पात्रता/साक्षात्कार के आधार पर कम्पनी द्वारा योग्य एवं पात्र उम्मीद्वारों को ही चयनित किया जायेगा। किसी कारणवश चयन न होने की स्थिति में भी पंजीयन शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।